पुरानी ज्वैलरी बेचने पर लगेगा 3% GST, ऐसे होगी भरपाई
नई दिल्ली : अगर आप अपने पुराने गहने सोने-चांदी को बेचना चाहते हैं तो आपको 3 फीसदी GST देना होगा। ज्वैलरी की खरीद-ब्रिकी पर ग्रहाकों में जारी दुविधा के बीच राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने साफ किया है अगर आप अपनी पुरानी ज्वैलरी बेचकर उसी के पैसे से नए गहने खरीदे जाते हैं, तो नए आभूषणों की खरीद पर लगने वाले GST से पहले चुकाए जा चुके इस 3 फीसदी टैक्स को घटा दिया जाएगा।
अढिया ने आगे समझाते हुए कहा कि ‘मान लीजिए मैं एक ज्वैलर हूं। मेरे पास कोई व्यक्ति पुरानी ज्वैलरी लेकर आता है। इस पर मैं 3 फीसद GST वसूल करूंगा। अगर यह ज्वैलरी एक लाख रुपये की है तो इस पर 3,000 रुपये GST के कट जाएंगे। अब बिक्री से मिली 97,000 रुपये की रकम से अगर ग्राहक नया आभूषण खरीदता है तो इस पर लगने वाले GST में से 3000 की उक्त टैक्स राशि समायोजित कर दी जाएगी।’
राजस्व सचिव के मुताबिक, अगर ज्वैलर के पास पुराने गहने सुधार या बदलाव करवाने के लिए लेकर जाते हैं, तो इसे जॉब वर्क माना जाएगा। इस पर 5 फीसद GST वसूला जाएगा।