टीवी कलाकार प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने और मारपीट करने के मामले में आरोपी राहुल राज सिंह की गुरुवार को दिंडोशी सत्र अदालत के न्यायाधीश ख्वाजा फारुक अहमद ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकील समीर शेख ने कहा कि अब बम्बई उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की जाएगी।
गौरतलब है कि एक अप्रैल को राहुल की प्रेमिका प्रत्यूषा बनर्जी ने अपने घर में कथितरूप से फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी। बनर्जी के घरवालों के शिकायत के बाद पुलिस ने राहुल के खिलाफ प्रत्यूषा के साथ मारपीट करने और उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था।
याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने अग्रिम जमानत याचिका का जोरदार विरोध करते हुए कहा पुलिस को संदेह है कि यह हत्या का मामला है इसलिए इस मामले में जांच की आवश्यकता है।
फाल्गुनी ने अदालत को बताया कि बनर्जी गोरेगांव में रहती थी, लेकिन राहुल उसे समीप के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाने की बजाय अंधेरी ले गए। राहुल के वकील ने कहा कि प्रत्यूषा के परिवार वालों ने पुलिस को दिए अपने पहले बयान में राहुल के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया फिर उन्होंने बाद में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने राहुल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।