उत्तराखंडराज्य

प्रवेश नहीं देने पर मेडिकल कॉलेज पर एक लाख का जुर्माना

एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज देहरादून में पीजी कोर्स (एमडी पेथोलॉजी) में प्रवेश न देने पर हाई कोर्ट ने कॉलेज पर एक लाख का जुर्माना लगाया। साथ ही याची को अगले सत्र में प्रवेश देने को कहा।

नैनीताल: हाई कोर्ट ने देहरादून के गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए याची को पीजी कोर्स में अगले सत्र में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही याची की फीस कॉलेज में जमा न होकर राज्य सरकार के खाते में जमा होगी। इसे सरकार जनहित में खर्च करेगी।

देहरादून निवासी डॉ. असीता अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसका चयन मैरिट के आधार पर गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज देहरादून में पीजी कोर्स (एमडी पेथोलॉजी) के लिए हुआ था। 

प्रवेश कमेटी ने उनसे 31 मई 2016 को 8.60 लाख रुपये फीस के रूप में ड्राफ्ट लाने को कहा। जब वह निर्धारित तिथि को ड्राफ्ट लेकर कॉलेज पहुंची तो उससे फीस लेने से इन्कार करते हुए कहा गया कि याची सरकारी विभाग में मेडिकल ऑफिसर है। इसलिए सरकार से दो घंटे के भीतर एनओसी लेकर आए। इसके बाद याची की जगह किसी अन्य को प्रवेश दे दिया गया। 

न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को इस कॉलेज में पीजी कोर्स के लिए एक अतिरिक्त सीट स्वीकृत करने को कहा है। यदि याची इस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेती तो यह सीट स्वत: ही समाप्त मानी जाएगी।

 

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