नई दिल्ली । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को उत्तराखंड के 18 पुलिसकर्मियों को 2००9 के फर्जी मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराया। पुलिसकर्मियों पर देहरादून में एक फर्जी मुठभेड़ में 22 वर्षीय छात्र की हत्या करने का आरोप है। सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जे. पी. एस. मलिक ने 18 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया। ये सभी 2००9 में उत्तराखंड को दहला देने वाले रणबीर सिंह ‘मुठभेड़’ मामले में संलिप्त थे। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक संतोष जायसवाल उप निरीक्षक गोपाल दत्त भप्त राजेश विष्ट नीरज कुमार नितिन चौहान और चंद्र मोहन को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया है। दस पुलिसकर्मी हत्या की साजिश रचने के दोषी करार दिए गए हैं जबकि एक को गलत अभिलेख तैयार करने का दोषी ठहराया गया है। इस मामलो में सीबीआई ने 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। पुलिसकर्मियों ने गाजियाबाद निवासी एमबीए के छात्र रणबीर सिंह को 3 जुलाई 2००9 को अपराध का प्रयास करने के आरोप में मार गिराया था। रणबीर के पिता रविंद्र सिंह के अनुरोध पर सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को दिल्ली स्थानांतरित किया था।
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