नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की एक चुनाव याचिका पर फैसला लेने के लिए मुद्दे तय किए जिसमें अरविंद केजरीवाल के चुनाव को इस आधार पर अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी कि उन्होंने 14 लाख रुपए की सीमा से अधिक चुनावी खर्च किया। न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने कहा कि अदालत इस बात का फैसला करेगी कि केजरीवाल द्वारा 2013 के विधानसभा चुनावों में किया गया व्यय जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन है या नहीं और क्या वह इस कानून के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त थे। मामले में एक ज्वाइंट रजिस्ट्रार की अदालत में 10 नवम्बर को सुनवाई होगी जब भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दावों के समर्थन में साक्ष्य दर्ज कराएंगे।