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वीरवार को दिल्ली के सीएम केजरीवाल व मैगजीन के मालिकों के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने सेक्टर 36 एसएसओ को जांच करने के आदेश दिए। इससे पहले सुबह मामले में शिकायतकर्ता एडवोकेट रविंद्र सिंह ने प्रारंभिक साक्ष्यों को लेकर बयान दर्ज करवाए।
दायर शिकायत में इस तस्वीर के माध्यम से सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 295(ए) के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। संबंधित धारा में जानबूझकर दुर्भावना से किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के तहत आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान है।