फेसबुक का राहुल गांधी को नोटिस, रेप पीड़िता के माता-पिता के साथ शेयर की गई तस्वीर को हटाने को कहा
नई दिल्ली: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) से समन प्राप्त करने के एक सप्ताह बाद, फेसबुक ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर उन्हें इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को हटाने के लिए कहा जिसमें उन्हें कथित तौर पर बलात्कार और हत्या का शिकार हुई नौ साल की पीड़िता के माता-पिता के साथ दिखाया गया था. NCPCR ने समन के जवाब में फेसबुक द्वारा उसके सामने जमा किए गए पत्र की एक कॉपी इंडियन एक्सप्रेस के साथ साझा की.
” यह समन 10 अगस्त, 2021 को जारी किया गया था. नोटिस में कहा गया है कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड की गई एक पोस्ट, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74, पॉक्सो, 2012 की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 288A के तहत गैरकानूनी है. NCPCR के नोटिस के अनुसार फेसबुक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक इमेल भेजा है जिसमें अनसे अनुरोध किया गया है कि वो इस पोस्ट को जल्द से जल्द हटा दें. “
वहीं मिली जानकारी के अनुसार NCPCR ने पहले फेसबुक को पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से राहुल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था. तीन दिन बाद, 13 अगस्त को, उसने फेसबुक को समन जारी किया, जिसमें उसके प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया क्योंकि उसके नोटिस का कोई जवाब नहीं आया था. जिसके बाद एक्शन लेते हुए फेसबुक ने राहुल को मेल किया और फोटो को हटाने के लिए कहा. फेसबुक ने NCPCR को राहुल गांधी को किए गए मेल की एक कॉपी भेजी तब बाल अधिकार पैनल ने इसे समन से छूट दी.
गत चार अगस्त को NCPCR ने ट्विटर से इसी मामले में राहुल गांधी के अकाउंट को लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा था. इसके बाद ट्विटर ने कांग्रेस नेता का अकाउंट बंद (लॉक) कर दिया था, हालांकि शनिवार को उनका अकाउंट बहाल (अनलॉक) हो गया. NCPCR का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है.