बड़ी खबर : उच्चतम न्यायालय से डांट के बाद राहुल गांधी ने ‘चौकीदार है चोर’ के लिए माफ़ी मांगी
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर राफेल मामले में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर शीर्ष अदालत ने उन्हें फटकार लगाई है. अदालत ने राहुल से सवाल किया कि हमने तो किसी फैसले में कहा नहीं कि ‘चौकीदार चोर है’, आपने ये हमारे नाम से कैसे इस्तेमाल किया? इसके बाद राहुल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांग ली है. अब सोमवार को राहुल की तरफ से नया एफिडेविट दाखिल किया जाएगा, जिसमें खेद नहीं माफ़ी शामिल होगी. राहुल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- मैंने तीन गलती की थीं और मैं इनके लिए माफ़ी मांगता हूं. सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैंने जो कहा वो सभी गलत था. हालांकि सिंघवी की दलील से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और कोर्ट ने पूछा कि आपकी ये माफ़ी आपके एफिडेविट से क्यों जाहिर नहीं हो रही है. इसके बाद सिंघवी ने कहा कि हम एक नया एफिडेविट फ़ाइल करना चाहते हैं. कोर्ट ने इस पर सहमति दे दी है. अब सोमवार को राहुल की तरफ से नया एफिडेविट दाखिल किया जाएगा. बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने इस संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि ‘हमने कभी नहीं कहा चौकीदार चोर है.’ दरअसल राहुल ने कोर्ट के इस फैसले पर कहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ‘चौकीदार चोर है’. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राहुल गांधी से कहा कि आप हमें कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हम अभी इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते.