उत्तर प्रदेशराज्य
बलात्कार के दोषी को मिली उम्रकैद की सजा
दस्तक टाइम्स/एजेंसी : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में दोषी करार दिये गये एक व्यक्ति को उम्रकैद के साथ साथ जुर्माने की सजा सुनाई है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार बलात्कार की यह वारदात 31 जुलाई 2012 को चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी. जहां उपेंद्र नामक युवक ने 18 साल की एक लड़की रीता (काल्पनिक नाम) को उसके घर में अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया था.
पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. उसी मामले में तीन साल से मुकदमा चल रहा था. बुधवार को बलिया के अपर जिला न्यायाधीश अमरपाल सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपेन्द्र को दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया.