उत्तर प्रदेशराज्य

बहराइच में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में अभियुक्त को फांसी की सजा

बहराइच: उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले के कोतवाली नानपारा क्षेत्र में डेढ़ वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के बाद हैवानियत की हद पार कर उसकी हत्या करने के मामले में सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने घटना के मात्र 56वें दिन खुली अदालत में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने मृतका को सिंहनी नाम देते हुए घटना को काफी वीभत्स माना है। एडीजी ने पुलिस टीम को 50 हजार रुपये और शासन ने एक लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि कोतवाली नानपारा क्षेत्र के पतरहिया गांव की रहने वाली डेढ़ साल की मासूम को 22 जून को गांव का रहने वाला परशुराम घर से उठा ले गया था। गांव के बाहर स्कूल में ले जाकर उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस जांच में जुटी थी और अदालत में पुलिस ने जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की।

इस मामले की सुनवाई करते हुए आज अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत में ट्रायल के महज दस दिन की बहस में पैरवी अभियोजन के डीजीसी क्रिमिनल मुन्नू लाल मिश्र, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संत प्रताप सिंह, संतोष सिंह व सुरेंद्र मौर्या ने घटना को जघन्य अपराध मानते हुए कड़ी सजा की मांग अदालत में रखी। न्यायालय ने मृतका को सिंहनी नाम देते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।

निचली अदालत का जिले में यह ऐतिहासिक फैसला पहली बार आया है। घटना में जल्द कार्रवाई पर एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार ने पुलिस टीम को पचास हजार रुपये और राज्य सरकार की ओर से एक लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।

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