देहरादून। उत्तराखंड में स्थित बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर कोर्ट ने 11 लाख का जुर्माना लगाया है। रामदेव की कंपनी पर आरोप है कि वह मिस ब्रांडिंग कर रही है। जिसके लिए उसे बतौर जुर्माना 11 लाख रूपये लिए जाएंगे। अगर जुर्माना अदा न करने पर इसकी भू राजस्व की तरह वसूली होगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पतंजलि स्टोर पर मारकर छापा
खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने अगस्त 2012 में दिव्य योग मंदिर के पतंजलि स्टोर पर छापा मारकर कच्ची घानी सरसों तेल, नमक, बेसन, शहद और पाइन एप्पल जेम के चार-चार सैंपल भरे थे। रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2012 में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में इस संबंध में वाद दायर किया गया।
एडीएम वित्त ललित नारायन मिश्र की न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाया। न्यायालय ने सरसों के तेल की मिस ब्रांडिंग पर ढाई लाख, नमक पर ढाई लाख, पाइन एप्पल जैम पर ढाई लाख, बेसन पर डेढ़ लाख और शहद पर दो लाख यानि कुल 11 लाख का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि इससे पहले भी बाबा रामदेव की कंपनी पर आरोप लग चूका है कि वह दूसरे ब्रांड को बुरा बता रहे हैं।