बिहार में अब मई 2017 तक नहीं बिकेंगे गुटखा-पान मसाला, सरकार ने बढ़ाई पाबंदी
एजेंसी/ शराबबंदी अभियान को लेकर काफी चर्चाओं में आई बिहार सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध को फिर एक साल के लिए बढ़ा दिया है. 21 मई से एक साल तक राज्य में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला को बनाने, बेचने और भंडारण करने पर पाबंदी बनी रहेगी.
गुटखा पर एक साल के लिए बढ़ाई पाबंदी
बिहार में गुटखा और पान मसाला पर यह पाबंदी पहले ही लगाई जा चुकी थी. हाल ही नीतीश सरकार ने इसे बनाए रखने और इसकी अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इसके पहले खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के मुताबिक बिहार में गुटखा और पान मसाला बनाना, बेचना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दिखाना और जमा करने पर पूरी पाबंदी है.
पाबंदी पर अमल के लिए तेज होगी छापेमारी
सरकार ने खाद्य विभाग को निर्देश दिया है कि पाबंदी पर सख्ती से अमल करवाने के लिए जांच और छापेमारी को तेज किया जाए. इस मामले में दोषी साबित होने पर अधिनियम के तहत कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है.
कैंसर और अन्य रोगों की वजह है तंबाकू
गुटखा, पान मसाला और तंबाकू के सेवन से लोगों कैंसर सहित कई दूसरी की बीमारी हो सकती है. इसके इस्तेमाल को रोकने या कम करने के लिए लंबे समय से सरकार और सामाजिक संगठनों की ओर से जागरूकता मुहिम चलाई जाती रही है.