बीमा उत्पादों की शर्तें, लाभ बताएं कंपनियां: इरडा
नई दिल्ली। बीमा नियामक इरडा ने कंपनियों को उत्पादों की शर्तों एवं लाभ के बारे में उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से जानकारी देने को कहा है। बीमा कंपनियों के फर्जी दावों से उपभोक्ताओं को बचाने के इरादे से नियामक ने यह कदम उठाया है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने उपभोक्ता संरक्षण पर अपने संशोधित मसौदा नियमन में यह भी कहा है कि बीमा कंपनियों को उत्पाद से जुड़ी सभी सूचनाएं सार्वजनिक करनी होगी। नियामक ने लोगों एवं अन्य संबंधित पक्षों से इस मसौदे नियमन पर 19 जनवरी 2015 तक प्रतिक्रिया मांगा है। नियमन के मसौदे के अनुसार किसी भी बीमा उत्पाद से जुड़ी विवरण पुस्तिका में लाभ, बीमा कवर की सीमा एवं शर्तों आदि के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। इसमें कहा गया है, प्रत्येक बीमा कंपनियों को बिक्री के लिये पेश प्रत्येक उत्पादों के बारे में पूरे ब्योरे को सार्वजनिक करना होगा।
मसौदे के अनुसार जीवन बीमा उत्पादों के मामले में कंपनियों को उसके लाभ, शर्तों आदि के बारे में बताना होगा। साथ ही अन्य बातों के अलावा बीमा कंपनियों को ग्राहकों को शिक्षित करने के लिये बीमा जागरूकता नीति तैयार करनी चाहिए तथा पालिसीधारक संरक्षण समिति के गठन के साथ शिकायतों के तेजी से निपटान के लिये नीति तैयार करनी चाहिए। इसके अनुसार उत्पाद पालिसीधारकों की आय, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक परिस्थितियां, जीवन अवस्था, वित्ती लक्ष्य तथा जोखिम लेने की सीमा के संदर्भ में उपयुक्त होने चाहिए, क्योंकि ग्राहकों को उपयुक्त प्रकार की सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। एजेंसी