दिल्लीफीचर्ड

बुलंदशहर गैंगरेप केसः सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान का माफीनामा किया नामंजूर


azam-khan_1473350807बुलंदशहर मां-बेटी गैंगरेप मामले में विवादित बयान देने वाले उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद 15 दिसंबर तक एक नया माफीनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने उनके पहले हलफनामे में पर सवाल उठाते हुए कहा कि ‘इफ’ यानी ‘यदि मेरे बयान से दुख पहुंचा है…’ कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हलफनामा ‘इफ’ से शुरू होता है तो ये बिना शर्त माफी नहीं है।

Related Articles

Back to top button