बैंक से आधार को करा दिया है डीलिंक और चाहते हैं गैस सब्सिडी तो करें यह काम
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गैस सब्सिडी के लिए आधार देना तो जरूरी है लेकिन उसे बैंक अकाउंट से लिंक कराना जरूरी नहीं है। ऐसे में यदि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने आधार नंबर को बैंक अकाउंट से डीलिंक या हटावा दिया है तो गैस सब्सिडी लेने के लिए आपको अपनी रसोई गैस कंपनी को आधार नंबर देना होगा और बैंक अकाउंट की डीटेल जमा करनी होगी।
अभी तक जिन लोगों ने सब्सिडी वाले बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराया है उन्हें गैसे सब्सिडी आधार पेमेंट ब्रिज से मिलती है। वहीं अगर आप आधार को बैंक से डीलिंक करा लेते हैं तो सब्सिडी आधार पेमेंट ब्रिज के बजाया एनईएफटी के जरिए आएगी। बता दें कि देशभर में रसोई गैस के 24 करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराया है। ऐसे में गैस कंपनियां उन्हें NEFT के जरिए सब्सिडी दे रही हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की वैधता और अनिवार्यता को लेकर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक अकाउंट और मोबाइल के लिए आधार अब जरूरी नहीं होगा, वहीं पैन कार्ड के लिए आधार को जरूरी होगा। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने आधार को बैंक अकाउंट या मोबाइल नंबर से लिंक करा दिया है, उन्हें कैसे डीलिंक या डिलीट या कैसे हटाया जाए।
सबसे पहले आपको बता दें कि आधार को बैंक खाता, मोबाइल नंबर या मोबाइस वॉलेट से डीलिंक या डिलीट करवाने के लिए आपके पास दूसरे पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए।