एक और अभिनेता मुश्किल में पड़ सकता है। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह के खिलाफ दिल्ली के एक अदालत ने रेप और धमकी का मामला दर्ज करने का पुलिस को आदेश दिया हैं।बॉलीवुड के एक एक्ट्रेस ने मिमोह के खिलाफ संगीन आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार एक्ट्रेस का आरोप है कि एक्टर के बेटे ने पिछले चार सालों में कई बार उसके साथ धोखे से रेप किया है। इतना ही नहीं नहीं जब कभी भी उसने इस बारे में मिथुन से मुलाकात कर ये सब बताने की कोशिश की उनकी पत्नी योगिता बाली ने उसे धमकी देकर चुप करा दिया। अब जब उसने अदालत में फ़रियाद लगाई है तो उसे धमकियां मिल रही है। साल 2015 में हुई थी। उसके बाद दोनों कई बार मिले एक दिन महाअक्षय ने धोखे से उसके ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलकर उसके साथ रेप किया। जब एक्ट्रेस ने इसका विरोध किया तो उसने पहले पिता की धौंस दिखाई फिर शादी का वादा कर उसके साथ रिलेशन में रहा।
एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ दिल्ली की अदालत ने रेप और धमकी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. मुंबई की एक एक्ट्रेस ने अदालत में आरोप लगाया था कि एक्टर मिमोह उर्फ महाअक्षय ने उसके साथ कई बार रेप किया है और जब उसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो मिथुन चक्रवर्ती के नाम की वजह से मामला तक दर्ज नहीं किया गया।
एक्ट्रेस की शिकायत के मुताबिक उसकी और महाअक्षय चक्रवर्ती की मुलाकात। इस बीच कई बार उसके साथ जबरन उसके साथ अलग अलग जगहों पर रेप किया. इस बीच वो प्रेग्नेंट भी हुई लेकिन महाअक्षय ने उसका अबॉर्शन तक कराया। ये सब चार सालों तक चलता रहा। कई बार महाक्षय ने उसकी कुंडली मिलाने के नाम पर भी उसे गुमराह किया।
जब उसे जानकारी मिली की आने वाले 7 जुलाई को महाक्षय की शादी हो रही तो वो फरियाद लगाने पहुंची थी लेकिन योगिता बाली ने उसे फोन कर धमकाया और मिथुन की पहुंच बताकर उसे गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी. हारकार पीड़िता ने अदालत में गुहार लगाई है।
पीड़िता के वकील नीरज गुप्ता के मुताबिक पीड़िता इस कदर डरी है कि वो दिल्ली में छुपकर रह रही है। जब उसे धमकियां मिलने लगी तो उसे बेगम पुर थाने में शिकायत दर्ज करने की कोशिश की थी लेकिन मिथुन का नाम सुनकर पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। जिसके बाद अदालत में पीड़िता ने गुहार लगाया था। अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है की ये मामला धोके से बलात्कार करने का है। इसलिए बेगम पुर पुलिस आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करे साथ ही इस मामले को दबाने वाली और पीड़िता को धमकाने वाली योगिता बाली के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए. अदलात ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 328, 313, 417 और 50 के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.