पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को रेयान समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेयान पिंटो, उनके पिता एवं संस्थापक अध्यक्ष आगस्टिन पिंटो और उनकी मां एवं समूह की प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिंटो परिवार को गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं दी जा सकती है। इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए बी चौधरी ने मंगलवार को खुद को इस मामले से अलग कर लिया था।
हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है और इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं प्रद्युम्न के परिवार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट ने कहा है कि ये गंभीर मामला है और बिना सभी पक्षों को सुने बिना फैसला नहीं लिया जा सकता है।
आपको बता दें कि पिंटो परिवार ने पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को रेयान ट्रस्ट्रियों के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने कहा, इस मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। अग्रिम जमानत याचिका 16 सितंबर को हाईकोर्ट रजिस्ट्री में दायर की गई थी लेकिन मामले में अदालत रजिस्ट्री द्वारा जताई गईं कुछ आपत्तियों को हटाए जाने के बाद इसे फिर से दायर किया गया था।
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बंबई हाईकोर्ट ने बच्चे की हत्या के संबंध में रेयान समूह के तीनों न्यासियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं 14 सितंबर को खारिज कर दी थीं सात साल के प्रद्युमन की हत्या के मामले में स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया था। इसके बाद मुंबई में रहने वाले पिंटो परिवार ने गिरफ्तारी की आशंका के कारण बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। स्कूल के कक्षा दो के छात्र प्रद्युमन की आठ सितंबर को स्कूल के शौचालय में गला रेत कर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया है।