बड़ी खबर: UP के डिप्टी CM के खिलाफ जारी होगा गैर-जमानती वारंट
यूपी के प्रयागराज जिले में एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रशाद मौर्य के खिलाफ दस साल पुराने धोखाधड़ी के एक मुकदमे में गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश जारी किया है.
इस मामले में डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत 10 आरोपी बनाए गए हैं. यूपी के कौशांबी में मोहब्बतपुर पइंसा थाने में 22 सितंबर, 2008 को धोखाधड़ी के दर्ज मुकदमे में आरोप है कि इन लोगों ने मां दुर्गा कमेटी बनाकर और पैड छपवाकर अवैध रूप से पैसा वसूला. थाने में धारा 420, 467, 468 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. ये मामला जस्टिस पवन तिवारी की बेंच में सुना गया.
केशव मौर्य कोर्ट की तारीखों पर पेश नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. केशव मौर्य के खिलाफ दो मामले पेश हुए थे. दूसरा मामला 188 सीआरपीसी का था जो पिछले चुनाव से जुड़ा था. दोनों मामलों में मिली तारीखों पर मौर्य कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे.
यूपी में बीजेपी ने राममंदिर निर्माण का मु्द्दा काफी जोर-शोर से उठाया है. लगभग सभी नेता इस अभियान में लगे हैं. प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम मौर्य इसमें बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. इस बीच गैर-जमानती वारंट से मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. डिप्टी सीएम ने अभी हाल में कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए अभी भी हमारे लिए कानून का विकल्प खुला है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जल्द सुनवाई शुरू होगी और फैसला भी जल्द ही आ जाएगा. उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो जरूर बनेगा, अब रास्ता चाहे जो भी हो.
केशव मौर्य ने कहा कि राम मंदिर पर हमारा रुख बिल्कुल साफ है. हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, 29 अक्टूबर से रोजाना सुनवाई होनी है. ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला जल्द से जल्द आएगा.