व्यापार
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लगा बड़ा झटका
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाने का रास्ता आसान हो गया है। लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने सोमवार को माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया। भारत सरकार काफी समय से माल्या को वापस देश लाने का प्रयास कर रही है।
2016 में देश छोड़ चुका माल्या (62) अप्रैल, 2017 में प्रत्यर्पण वारंट पर हुई गिरफ्तार के बाद से जमानत पर है। चीफ मजिस्ट्रेट जज एम्मा अर्बथनॉट ने कहा, ‘माल्या पर भारतीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी की ओर से लगाए गए आरोप फर्जी नहीं हैं। इसलिए माल्या को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है।’
2016 में देश छोड़ चुका माल्या (62) अप्रैल, 2017 में प्रत्यर्पण वारंट पर हुई गिरफ्तार के बाद से जमानत पर है। चीफ मजिस्ट्रेट जज एम्मा अर्बथनॉट ने कहा, ‘माल्या पर भारतीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी की ओर से लगाए गए आरोप फर्जी नहीं हैं। इसलिए माल्या को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है।’
कोर्ट ने प्रत्यर्पण के इस मामले को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया। अब मंत्रालय इस पर अपना आदेश पारित करेगा। ब्रिटिश कोर्ट में माल्या के प्रत्यर्पण के मामले से जुड़ी सुनवाई पिछले साल 4 दिसंबर को शुरू हुई थी। इसमें कई दौर की सुनवाई हुई और सीबीआई व ईडी ने कई सुबूत पेश किए। कोर्ट का यह फैसला माल्या के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, माल्या के पास फैसले के खिलाफ ब्रिटेन की ऊपरी अदालत में अपील करने का विकल्प मौजूद है। वह दो सप्ताह के भीतर फैसले को चुनौती दे सकता है।