भाजपा विधायक सोम व राणा की रिहाई फिर टली
मुजफरनगर (दस्तक ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में भाजपा विधायक संगीत सोम को जिले में दर्ज मामलों में जमानत पेश किए जाने के बाद आज जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। लेकिन उन्हें देवबंद की एक अदालत में जमानत पर सोमवार की तारीख लगने के बाद कारागार से मुकित नहीं मिल पाई। उन्हें देवबंद उपकारागार में भेज दिया गया। हाल के दंगों के मामले में रासुका में निरुद्ध दोनों भाजपा विधायकों सुरेश राणा तथा संगीत सोम पर राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा रासुका की पुष्टि न किए जाने के बाद शुक्रवार को उनकी रिहाई के लिए उनके वकील सुबह से जुटे थे। संगीत सोम को यहां नगला महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने तथा फेसबुक पर कवाल की फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में पहले ही एसीजेएम द्वितीय तथा सीजेएम न्यायालयों से जमानत मिल चुकी है। संगीत सोम के वकील अनिल जिंदल तथा कुंवरपाल सिंह ने दोनों न्यायालयों में जमानत की शेष प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनकी रिहाई के आदेश प्राप्त कर जिला कारागार भिजवा दिए। इसके बाद करीब ढाई बजे उन्हें जिला कारागार से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन बी वारंट के आधार पर उन्हें देवबंद के मानकी गांव में हुई पंचायत के सिलसिले में वहां कोर्ट में पेश किया गया श्री जिंदल ने बताया कि एसीजेएम नवनीत गिरी ने उनकी जमानत की अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करने का फैसला किया है, इसलिए उन्हें कारागार से मुकित नहीं मिल पायी । उन्हें देवबंद उपकारागार में भेज दिया गया । दूसरी ओर कैराना अदालत से जमानत खारिज होने के बाद सुरेश राणा को दोपहर किर यहां जिला कारागार लाया गया । उनकी जमानत पर भी सोमवार को सुनवायी होगी ।