अन्तर्राष्ट्रीय

भारतवंशी के अपहर्ता को 2० वर्ष कारावास

20wवाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका में भारतीय मूल के एक व्यक्ति के अपहरण में संलिप्तता के लिए त्रिनिदाद एवं टोबैगो की एक महिला को 2० वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। भारतवंशी की बाद में मौत हो गई थी। फेडरल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (एफबीआई) ने एक बयान में कहा कि कोलंबिया जिले के जिला न्यायाधीश एमेट जी. सुलिवन ने डोरीन अलेक्जेंडर (47) को गुरुवार को यह सजा सुनाई। अलेक्जेंडर को अपने पुरुष मित्र बलराम ‘बालू’ महाराज के अपहरण में संलिप्त होने का दोषी पाया गया। अपहरण की घटना 2००5 में घटी थी। न्यायाधीश सुलिवन ने अलेक्जेंडर की रिहाई के बाद भी पांच वर्ष निगरानी में रहने की भी सजा सुनाई है। अलेक्जेंडर ने बंधक बनाने की साजिश का दोष कबूल लिया था। इस साजिश में शामिल रहे 12 अन्य साजिशकर्ताओं को पूर्व में प्रत्यर्पित किया गया और कोलंबिया जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ऑफिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। न्यायालयी दस्तावेजों के अनुसार  अलेक्जेंडर ने महराज के त्रिनिदाद एवं टोबैगो दौरे के बारे में अपहर्ताओं को जानकारी दी थी और महराज की पहचान करने  उनतक पहुंचने में अपहर्ताओं की मदद की थी। अपहर्ताओं के चंगुल में महराज ने दम तोड़ दिया था। वह पूर्णरूपेण अमेरिकी नागरिक थे।

 

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