भारत में जल्द होगा दिवालियेपन संबंधी कानून : मोदी
बेंगलुरू, 7 अक्टूबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि तनावपूर्ण स्थिति में तरलता में तेजी लाने के उद्देश्य से जल्द ही देश में दिवालियापन से संबंधित नया कानून लाया जाएगा. भारत दौरे पर आईं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ यहां आयोजित एक प्रौद्योगिकी समारोह में मोदी ने कहा, “हम दिवालिया होने से संबंधित नया कानून लाने पर काम कर रहे हैं तथा भारत में पारदर्शी और पूर्वानुमानित कर प्रणाली के तहत कारोबार करने को सहज बनाने के लिए एक कंपनी कानून न्यायाधिकरण की भी स्थापना की जाएगी.”
समारोह में मर्केल के साथ उनका विशाल प्रतिनिधिमंडल भी उपस्थित था. इन कानूनों को संशोधित कंपनी अधिनियम-2013 में शामिल किया था, लेकिन कुछ मुद्दों का समाधान न निकलने के कारण इन्हें लागू नहीं किया जा सका है. प्रस्तावित कानून के अंतर्गत व्यवसाय शुरू करने, अनुबंधों के प्रवर्तन, ऋण की चुकौती और दिवालियापन आएंगे, क्योंकि ये मुद्दे आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं. भारत में कारोबार करने को लेकर जिन चीजों के प्रति चिंता जताई जाती है उनमें लंबी अदालती प्रक्रिया, मध्यस्थता की जटिल प्रक्रिया और त्रुटिपूर्ण कानून आते हैं.