अन्तर्राष्ट्रीय
भूटान में समलैंगिक संबंध अब अपराध नहीं, निचले सदन ने 2004 की दो धारा कीं रद्द
भूटान की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। इस फैसले से एलजीबीटी समुदाय के लोग काफी खुश हैं। संसद के निचले सदन ने शुक्रवार को क्रिमिनल कोड 2004 की दो धारा को रद्द कर दिया है, जो ‘अप्राकृतिक संबंधों’ को गैरकानूनी मानती थी।
भूटान में एलजीबीटी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ताशी शेतेन ने कहा, ‘हम एक छोटा और सीमांत समुदाय हैं। जब हमारे अधिकारों को लेकर संसद में बहस की गई तो इससे हमें काफी खुशी मिली। भूटान के वित्त मंत्री नामगे शेरिंग ने दंड संहिता की धारा 213 और 214 को रद्द करते हुए कहा कि हालांकि इस कानून का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन यह देश की प्रतिष्ठा पर एक दाग था।