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मंत्रालय ने न्यायाधीशों की समिति को भेजा पत्र, के. एम. जोसेफ नहीं बन सकते शीर्ष अदालत के न्यायाधीश

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय की कोलेजियम (न्यायाधीशों की समिति) के पास सरकार ने पत्र भेज कर कहा कि न्यायमूर्ति के एम जोसेफ को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की अपनी सिफारिश पर फिर से विचार करें।
न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम को मंजूरी नहीं देने के फैसले पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस पर हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने बीते 10 जनवरी को न्यायमूर्ति जोसेफ और इन्दु मल्होत्रा को शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी। वहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ के नाम को मंजूरी नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘बदले की राजनीति’ का आरोप लगाया। पार्टी ने सवाल किया कि क्या दो साल साल पहले उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ फैसला देने की वजह से न्यायमूर्ति जोसेफ को पदोन्नति नहीं दी गई?

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