उत्तर प्रदेश

मतगणना केन्द्र में इलेक्ट्रानिक उपकरण रहेगा प्रतिबन्धित -प्रभारी जिलाधिकारी

श्रावस्ती : राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रभारी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी शिव नारायण ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के अन्तर्गत 1 दिसम्बर, 2017 को होने वाले मतगणना हेतु निर्धारित मतगणना केन्द्र में कोई भी प्रत्याशी एवं उसका अभिकर्ता मोबाइल फोन,सेलुलर फोन,लैपटाप या टैबलेट आदि कोई भी इलेक्ट्रानिक उपकरण पाया जायेगा तो उसे जब्त करते हुए सम्बंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। सदस्य पद हेतु केवल एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किया जायेगा तथा अध्यक्ष पद हेतु उतने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किये जायेगे जितने मतगणना टेबुलों पर अध्यक्ष की मतों की गणना की जायेगी। मतगणना अभिकर्ता के रूप में सांसद, विधायक,मंत्रीगण,जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख,विशिष्ठ व अतिविशिष्ठ व्यक्ति तथा भारत सरकार,राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के किसी लाभ के पद धारकों को नियुक्त नही किया जायेगा।अपराधिक इतिहास के व्यक्तियों को भी मतगणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नही किया जायेगा।प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना टेबुल पर एक समय में प्रत्याशी,निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता में से कोई एक उपस्थित रह सकता है।

उन्होंने बताया कि कोई अधिकारी व कर्मचारी अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणना अभिकर्ता किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र या ज्वलनशील पदार्थ लेकर मतगणना केन्द्र में प्रवेश नही करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उक्त सामग्रियों को लेकर प्रवेश करने की चेष्टा करेगा तो उसके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्यवाही की जायेगी। केवल मतगणना केन्द्र की परिधि में वही सुरक्षा कर्मी आग्नेयास्त्र लेकर प्रवेश पा सकते है जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा निर्वाचन कार्य में सशस्त्र तैनात किया गया है। किन्ही गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी व आग्नेयास्त्र को प्रवेश नही करने दिया जायेगा।प्रत्याशी,निर्वाचन कर्ता, मतगणना अभिकर्ता अपने साथ केवल सफेद कागज व नोट पैड व बॉल पोइन्ट पेन ही ले जा सकेगे। उसके अतिरिक्त कोई वस्तु मतगणना स्थल में ले जाना प्रतिबंधित होगा।

 

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