सिवनी। जिले में महाराष्ट्र(नागपुर) से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 48 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट चैक पोस्ट पर प्रस्तुत करना होगा। रिपोर्ट न होने की स्थिति में जिले में प्रवेश निषेध किया जायेगा। उक्त आदेश बुधवार को कलेक्टर सिवनी द्वारा जारी किये गये हैं।
जारी आदेशानुसार जिला सिवनी में कोरोना, कर्फ्यू के आदेशों को अधिक्रमित करते हुए मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सशर्त जिला सिवनी अनलॉक के आदेश दिनांक 31 मई 2021 को पारित किए गए हैं। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19 महामारी) की रोकथाम एवं बचाव को ध्यान रखते हुए कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, जिला दण्डाधिकारी, सिवनी द्वारा सिवनी जिले की सीमा में नागपुर (महाराष्ट्र) से आने वाले प्रत्येक नागरिकों को जिले में प्रवेश के 48 घण्टे पूर्व की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट चैक पोस्ट पर प्रस्तुत करनी होगी। जिले में प्रवेश करने व्यक्तियों में से किसी एक की भी आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने अथवा आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट न होने की स्थिति में जिले में प्रवेश निषेध किया जायेगा।
आदेशानुसार यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।