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महाराष्ट्र: 2 लाख रुपये से ज्यादा के कर्जदार किसानों को नहीं मिलेगी कर्ज माफी

महाराष्ट्र में अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के बीच दो लाख रुपये से ज्यादा का कर्ज लेने वाले किसान कर्जमाफी योजना के दायरे में नहीं आएंगे। पिछले हफ्ते ही सीएम उद्धव ठाकरे ने किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की थी। शनिवार को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया है कि महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमाफी योजना के तहत 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2019 के दौरान लिया दो लाख तक का कर्ज, जिसे 30 सितंबर, 2019 तक चुकाया नहीं गया हो, वह माफ किया जाएगा। दो लाख से अधिक कर्ज वाले इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।

प्रस्ताव में कहा गया है कि राष्ट्रीयकृत, जिला सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्ज को माफ करने पर विचार किया जाएगा। जो लोग गैर कृषि क्षेत्र से हुई आय, पेंशन पर टैक्स देते हैं और जिनकी मासिक आय 25 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

इस बीच, किसान नेता अजित नवले ने उद्धव सरकार पर किसानों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अधिकांश किसानों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि उनका कर्ज दो लाख से अधिक का है। पहले सरकार ने कहा था कि कर्जमाफी बिना शर्त होगी।

योजना को लेकर उठाए सवाल
कांग्रेस-एनसीपी के सहयोगी स्वाभिमान पक्ष के नेता राजू शेट्टी ने कहा कि किसानों को बिना शर्त कर्जमाफी का वादा किया गया था, लेकिन दो लाख की शर्त के बाद ज्यादातर किसानों का इसका लाभ नहीं मिलेगा।

भाजपा नेता और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने भी सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है।

वहीं, एनपीसी नेता और मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि सरकार सभी किसानों को राहत देने का प्रयास कर रही है।

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