नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि मामले में कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये के निजी मुचलके पर दोनों को जमानत दे दी। अब इस मामले में 25 जुलाई को सुनवाई होगी।
इससे पहले पिछली सुनवाई में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि मामले में दिल्ली के एक कोर्ट ने समन जारी किया था। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता विजेंदर गुप्ता और उनके गवाहों का बयान हाल ही में कोर्ट में दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने गवाहों को बयान दर्ज करने के बाद ही समन भेजा था। इसके बाद दोनों नेताओं को कोर्ट ने 16 जुलाई को पेश होने के लिए कहा था।
यह है आरोप
बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने BJP नेता विजेंद्र गुप्ता पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने में शामिल होने का आरोप लगाया था। इस पर विजेंद्र गुप्ता ने दोनों को एक सप्ताह पहले कानूनी नोटिस भेज कर माफी मांगने को कहा था। ऐसे नहीं करने पर उन्होंने मानहानि केस दायर कर दिया।