मायावती-मुलायम को 2 महीने में खाली करें सरकारी आवास सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती को दो महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। माया-मुलायम के अलावा चार अन्य मुख्यमंत्रियों को कोर्ट ने सरकारी आवास खाली करने के आदेश दिए हैं।
Supreme Court says any such possession of Government accommodation should be vacated within 2 months.
SC orders 6 ex-CMs of UP including Mulayam Singh Yadav and BSP Chief Mayawati to vacate Government bungalow within 2 months.
एक फैसले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास में रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए उन सभी मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने आवास खाली कर देने चाहिए जो अभी भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं।
सारे नेता खाली करें सरकारी आवास
कोर्ट ने बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के अलावा चार अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आवास खाली करने के आदेश दिए गए हैं। साथ में कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि उन सभी राजनेताओं से सरकारी आवास खाली करवा लिये जाए जिन्होंने अब तक उस पर कब्जा कर रखा है। ये पूरी प्रक्रिया दो महीनों के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए।
FLASH: Supreme Court holds that former CMs are not entitled to Government accommodation.
Supreme Court says any such possession of Government accommodation should be vacated within 2 months.
10:37 AM – 1 Aug 2016