अपराध

मीट व्यवसायी मोइन कुरैशी से बोली हाईकोर्ट, ‘व‌िजय माल्या मत बनो’

moin-qureshi_1476515258हाईकोर्ट ने विवादास्पद मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस पर रोक लगा दी। अदालत ने कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
 
अदालत ने कहा कि आप शराब व्यवसायी विजय माल्या की तरह व्यवहार मत करों, पहले पेश हो। न्यायमूर्ति एके पाठक ने याची के उस तर्क को खारिज कर दिया कि उसे अंतरिम जमानत प्रदान करने के अलावा ईडी को कोई भी ठोस कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए।

अदालत ने उसे 22 नवंबर को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा है। आरोपी कुरैशी लुक आउट नोटिस के बावजूद विदेश जाने में कामयाब हो गया था। वर्तमान में वह दुबई में है। अदालत ने कहा कि फेशन बन गया है कि मामला दर्ज होते ही देश छोड़ दो, फिर राहत मांगों। अदालत ने कहा कि विजय माल्या ने भी ऐसा किया और भारत आना नहीं चाहता, आप का भी रवैया वैसा ही है।

न्यायमूर्ति पाठक ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वे याची को किसी भी प्रकार की राहत प्रदान करने के इच्छुक नहीं है। फिलहाल में ईडी द्वारा लुक आउट नोटिस पर वे 16 नवंबर तक रोक लगाते है। उन्होंने कहा कि वे ईडी को किसी भी ठोस कार्रवाई करने पर रोक नहीं लगा रहे।

अदालत ने कहा आप ईडी के समक्ष पेश हो, गिरफ्तारी होगी या नहीं यह ईडी ही तय करेंगी। यदि ईडी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो आप अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर कर सकते है।

कुरैशी की ओर से उसकी बेटी ने याचिका दायर की थी। उनकी ओर से पेश अधिवक्ता ने तर्क रखा कि ईडी ने तय कानून का उल्लंघन कर मामला दर्ज किया है ऐेसे में उसे खारिज किया जाना चाहिए। अदालत ने उनके तर्क को खारिज करते हुए कहा कि जांच की आरंभिक स्थिति में कैसे प्राथमिकी को खारिज किया जा सकता है।

अदालत ने फिलहाल याचिका के आधार पर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ईडी और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) को नोटिस जारी कर इस मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कुरैशी के खिलाफ पिछले वर्ष प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।

 
 

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