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मुंबई विस्फोट मामले में 5 को मृत्युदंड, 7 को आजीवन कारावास

दस्तक टाइम्स/एजेंसी
7-11-Mumbai-blastsमुंबई में 7/11 के सिलसिलेवार लोकल टे्रन बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए 12 अभियुक्तों में से पांच को बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, जबकि सात अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष मकोका अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई। मुंबई में 11 जुलाई, 2006 को पश्चिमी रेलवे की उपनगरीय रेलगाडिय़ों की सात बोगियों में शाम 6.23 बजे से 11 मिनट के भीतर सात सिलसिलेवार आरडीएक्स बम विस्फोट किए गए थे, जिसमें 189 यात्रियों की जान चली गई थी, जबकि 817 लोग घायल हो गए थे। ये सिलसिलेवार सात बम विस्फोट मुंबई और ठाणे जिलों के बीच माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली और मीरा रोड स्टेशन पर हुए थे।आठ साल तक चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने करीब 5,500 पन्नों के बयान के साथ ही यात्रियों, विस्फोट में बाल-बाल बचे लोगों, चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों सहित 188 गवाह भी पेश किए।

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