मुख्य सचिव पिटाई मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को राहत, कोर्ट ने किया बरी
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य 9 विधायकों को बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने लिखा कि सत्यमेव जयते। हालांकि, कोर्ट ने AAP विधायक अमानतुल्लाह खान और AAP विधायक प्रकाश जरवाल पर आरोप तय किए हैं।
इस मामले में मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे सत्य की विजय बताया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज न्याय और सच्चाई की जीत का दिन है। अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी आरोप झूठे और आधारहीन थे। मुख्यमंत्री आज उस झूठे केस में बरी हुए। हम पहले भी कहते रहे हैं कि सभी आरोप झूठे थे। यह मुख्यमंत्री के खिलाफ एक षड्यंत्र था।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से सीएम आवास पर कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने अगस्त 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा 11 विधायकों को भी आरोपी बनाया गया था।