मुन्ना सिंह हत्याकांड : मुख्तार अंसारी समेत 8 बरी, 3 दोषी करार
वर्ष 2009 में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह और उनके सहयोगी की हत्या के मामले में बुधवार को मऊ की फास्ट ट्रैक अदालत ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। मऊ की फास्ट ट्रैक अदालत ने अंसारी समेत सात लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस हत्याकांड में तीन लोगों को दोषी ठहराया है। इस मामले में मऊ फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश आदिल आफताब अहमद ने फैसला सुनाया है। दोषी पाये जाने वाले अरविंद यादव, राजू उर्फ जामवंत तथा अमरेश कन्नौजिया को सजा बाद में सुनाई जाएगी। बता दें कि इस केस पर फैसला बीते शुक्रवार को आना था लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। मामले में आरोपियों की ओर से धारा 437 ए सीआरपीसी के तहत वेलबांड दाखिल न होने के चलते फैसला नहीं हो सका था।
कोर्ट ने मुख्तार अंसारी सहित सभी 11 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया था। मुख्तार अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कचहरी परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। आपको बता दें कि ठेकेदार मन्ना सिंह व इनके साथी राजेश राय की 29 अगस्त 2009 को शहर कोतवाली के नरई बांध के पास यूनियन बैंक के समीप बाइक सवार बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले मे हरेंद्र सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुख्तार समेत 11 पर केस दर्ज किया था।