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मुलायम के खिलाफ अमिताभ ठाकुर फिर पहुंचे अदालत

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दस्तक टाइम्स/एजेंसी

लखनऊ। निलम्बित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने उन्हें धमकी देने के मामले में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के खिलाफ अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने को लेकर सोमवार को फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ठाकुर की पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने बताया है कि निलम्बित आईपीएस अधिकारी ने अदालत में अर्जी देकर एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी सपा मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी नहीं दर्ज करने के लिए हजरतगंज के थानाध्यक्ष विजय मल को दण्डित किये जाने का भी आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि ठाकुर के प्रार्थना पत्र पर एसीजेएम रीता सिंह ने थानाध्यक्ष हजरतगंज को इस संबंध में एक अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि सीजेएम सोमप्रभा मिश्रा ने अमिताभ ठाकुर की अर्जी पर 16 सितम्बर को थानाध्यक्ष हजरतगंज को सपा मुखिया यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। ठाकुर का आरोप है कि सपा मुखिया यादव ने उन्हें 10 जुलाई को टेलीफोन पर धमकी दी थी और इस संबंध में उनके तहरीर देने के बावजूद हजरतगंज पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की। नूतन ठाकुर के अनुसार, निलम्बित आईपीएस अधिकारी ने कहा है कि एक तरफ आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिये बिना ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि अदालत के आदेश के बावजूद सपा मुखिया के खिलाफ प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की जा रही है। इस बीच ्र ठाकुर द्वारा उन्हें निलम्बित करने के लिए जनहित याचिका :पीआईएल: दाखिल करने को आधार बनाये जाने के बारे में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण :कैट: ने केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जबाव मांगा है।

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