मुशर्रफ के विदेश जाने के खिलाफ याचिका खारिज
इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को इलाज के लिए विदेश जाने से रोकने के लिए दायर एक याचिका को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शौकत अजीज सिद्दीकी ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता हारून रशीद को निचली अदालत में आवेदन देने को कहा। डॉन ऑनलाइन के अनुसार रशीद लाल मस्जिद के इमाम गाजी अब्दुल रशीद के पुत्र हैं। इमाम गाजी सुरक्षा बलों के हाथों लाल मस्जिद में एक अभियान के दौरान 2००7 में मारा गया था। रशीद ने तीन जनवरी को न्यायालय से आग्रह किया था कि वह गृह मंत्रालय को निर्देश जारी करे कि मुशर्रफ को देश में ही सबसे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो और उनके पाकिस्तान छोड़ने पर प्रतिबंध लगे। परवेज मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी ने रविवार को कहा था कि उनके मुवक्किल मुशर्रफ बीमार हैं और सोमवार को राजद्रोह के मुकदमे के लिए अदालत के समक्ष पेश नहीं होंगे। कसूरी ने जियो न्यूज को बताया ‘‘अदालत और पूरी दुनिया को मालूम है कि परवेज मुशर्रफ बीमार हैं। वह कोई आम आदमी नहीं हैं पूरी दुनिया उनको जानती है। वह बीमार हैं और कल अदालत के समक्ष पेश नहीं होंगे।’’उल्लेखनीय है कि राजद्रोह के मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने बुधवार को चेतावनी दी थी यदि मुशर्रफ गुरुवार तक अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन मुशर्रफ सीने में दर्द की शिकायत लेकर गुरुवार को एक सैनिक अस्पताल में दाखिल हो गए। उनको इलाज के लिए विदेश भेजने की भी चर्चा है। मुशर्रफ का नाम सरकार ने उन लोगों की सूची में शामिल कर रखा है जिनको विदेश जाने से पहले सरकारी अनुमति की आवश्यकता है। एक अदालत ने ‘इग्जिट कंट्रोल लिस्ट’ से मुशर्रफ का नाम हटाने की याचिका पहले ही खारिज कर दी है और इस संबंध में उनसे सरकार के पास जाने को कहा है।