मुशर्रफ ने देशद्रोह मामले को चुनौती दी
इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने खिलाफ घोर देशद्रोह का मामला चलाए जाने को चुनौती देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ केवल सेना कानून के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है न कि नागरिक अदालत में। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। डॉन न्यूज के मुताबिक पूर्व सैनिक तानाशाह के खिलाफ 3 नवंबर 2००7 को देश पर आपातकाल थोपने और संविधान को अल्पकालिक निष्क्रिय रखने के लिए उच्च श्रेणी के देशद्रोह का मामला चलाया जा रहा है। मुशर्रफ को इस मामले में 24 दिसंबर को विशेष अदालत में हाजिर होना है। पाकिस्तान के 66 वर्षों के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक पूर्व सैनिक तानाशाह के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया जाएगा। शनिवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में दायर अपनी अर्जी में मुशर्रफ ने कहा है कि 3 नवंबर को लागू किया गया आपातकाल एकतरफा कदम नहीं था और इस कदम को सभी संबद्ध पक्षों का समर्थन हासिल था। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा है कि आपातकाल जिस समय थोपा गया उस समय वे देश की सेना के जनरल थे और इसलिए उनके खिलाफ जांच केवल सेना कानून के तहत किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि आपातकाल लागू करने के कदम में हिस्सा लेने वालों को शामिल किए बगैर अकेले मुशर्रफ पर मामला नहीं चलाया जा सकता।