मेट्रो कर्मचारियों की हड़ताल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली : डीएमआरसी कर्मचारियों की हड़ताल पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद डीएमआरसी स्टाफ काउंसिल के पदाधिकारियों ने भी कोर्ट की अवमानना न करने की बात कहकर हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है। डीएमआरसी के करीब 9000 कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शनिवार को हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था। इससे पहले मेट्रो कर्मचारियों की डीएमआरसी मैनेजमेंट के साथ बैठकें फेल हो चुकी हैं। मेट्रो के नॉन एग्जिक्यूटिव स्टाफ ने यमुना बैंक और शाहदरा समेत कई मेट्रो स्टेशनों पर प्रदर्शन भी किया। इस बीच डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर कहा कि सीएम से निर्देश मिले हैं कि मेट्रो कर्मचारियो की जायज मांगे मानी जानी चाहिए। बता दें कि कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली मेट्रो के अलग-अलग स्टेशनों पर बांह में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी धमकियों के बीच दिल्ली के परिवहन मंत्री ने डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर को निर्देश दिया था कि वे नॉन एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों के मुद्दे को सुलझाएं। इन एग्जिक्यूटिव कर्मचारियों में ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोलर, टेक्निशन, ऑपरेटिंग स्टाफ, मेंटनेंस स्टाफ शामिल हैं। ये कर्मचारी वेतन और पे ग्रेड में संशोधन के साथ ही एरियर के भुगतान आदि की मांग कर रहे हैं। मेट्रो कर्मचारी पहले भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं और पिछले साल जुलाई में भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जब उसके नॉन-एग्जिक्यूटिव स्टाफ ने इसी तरह की मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, लेकिन आखिरी समय पर डीएमआरसी प्रबंधन और स्टाफ काउंसिल की कई बैठकों के बाद हुए समझौते के चलते यह हड़ताल टल गई थी। अब कर्मचारियों का कहना है कि पिछले साल जुलाई में प्रबंधन ने जो वादे किए थे, उसे पूरा नहीं किया गया।