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मोदी सरकार की नई योजना, अब बेटियां करेंगी हर घर में राज…

देहरादून। किसी घर में जब बेटी का जन्म होता है तो, उस बेटी के माता-पिता को उसकी परवरिश से लेकर उसकी शादी करने की चिंता सताने लगती है। इसी चिंता को मुक्त करने के लिए पीएम मोदी द्वारा चलाई गई जनवरी 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। जिसे आप इस योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटी के भविष्य की चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। इतना ही नहीं इस योजना से आप अपनी बेटी को सुनहरा भविष्य दे सकेंगे।

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सुकन्या समृद्धि योजना बेटी की परवरिश से हो जायेंगे चिंतामुक्त

तो आइये आज हम आपको इस योजना के बारे में बताते हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते है सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता आप किसी भी पोस्‍ट ऑफिस या बैंकों की अधिकृत शाखा में खुलवा सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस  बैंक में पीपीएफ खाता खोलने की सुविधा उपलब्‍ध होती है है , वे सुकन्‍या समृद्धि योजना का खाता भी खोलते हैं।

खाता खुलवाने के लिए जरुरी दस्तावेज

अगर आप इस योजना का लाभ उठाना कहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी भी बैंक में खाता खुलवाना होगा। जिसके लिए आपको सबसे पहले अकाउंट खुलवाने का फॉर्म साथ ही बच्ची का जन्‍म प्रमाणपत्र। अभिभावक का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि चाहिए। वहीं जमाकर्ता के पते का प्रमाणपत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोल बिल आदि होना चाहिए। फ़िलहाल यह फॉर्म किसी भी पोस्‍ट ऑफिस या बैंक में उपलब्ध है।

आप यह खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या कानूनन अभिभावक हों। आप एक बेटी के नाम ऐसा एक ही खाता खुलवा सकते हैं। कुल मिला कर आप दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्‍म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं।

खाता खुलवाने के समय 1000 रुपए चाहिए, जो कैश, चैक, और ड्राफ्ट में जमा हो सकते हैं। यह योजना बालिका के जन्म से लेकर शादी करने तक परिजनों को आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। यह योजना घटते लिंगानुपात के बीच कन्या जन्म दर को प्रोत्साहन देने में मदद करेगी। बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए पैसे की टेंशन दूर करने में मदद करेगी।

इस स्कीम के तहत चौदह साल तक जमा करना होगा पैसा

माता-पिता दोनों या फिर दोनों में से एक अथवा दोनों के न होने की स्थिति में कानूनी अभिभावक पैसा जमा कर सकते हैं। साल में 1 हजार रुपए और अधिकतम डेढ़ लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। किसी साल मिनिमम जमा नहीं करा पाते हैं तो अगले साल पिछले साल की ड्यू रकम के अलावा 50 रुपए पेनल्टी देनी होगी।

खाता खोलने से 14 साल तक इस स्कीम में पैसा जमा कराना होगा। 14 साल पूरे होने से पहले ही बच्ची 21 साल की हो जाती है तो भी खाता बच्ची के 21 साल की होने पर ही बंद हो जाएगा। जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी तो यह योजना मैच्योर होगी। उस वक्त उसे पैसा मिलेगा। हां, बच्ची की हायर एजुकेशन और शादी के लिए समय से पहले भी पैसा निकाला जा सकता है। बच्ची की उम्र 18 साल होने के बाद 50 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं।

 

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