दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर थानाक्षेत्र के शेख सराय-1 में शराब के नशे में धुत युवक का यातायात पुलिसकर्मी ने चालान काटा तो युवक ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी। एडिशनल डीसीपी साउथ परविंदर कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार शाम ट्रैफिक पुलिसकर्मी शेख सराय-1 में त्रिवेणी कांप्लेक्स के पास चेकिंग कर रहे थे। तभी एक बाइक सवार बिना हेलमेट के आता दिखा, तो उसे रुकने का इशारा किया गया। रोकने पर पता चला कि बाइक सवार राकेश निवासी सवरेदय एंक्लेव ने शराब पी रखी थी।
इसके बाद उससे बाइक के दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान करते हुए बाइक जब्त कर ली। बताया गया है कि शराब पीने समेत अन्य नियमों के उल्लंघन के चलते 25 हजार रुपये का चालान काटा गया था।
इस पर युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बदसुलूकी भी। इसके बाद वह गुस्से बोला, पुरानी बाइक इसकी कीमत ही 15 हजार है। इसे छुड़ाने के लिए 25 हजार जुर्माना क्यों दूं। यह कहते हुए आरोपित ने जब्त बाइक में आग लगा दी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने मालवीय नगर थाने में शिकायत दी। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपित राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दिल्ली में इस तरह का पहला मामला
बता दें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद दिल्ली में शायद इस तरह का यह पहला मामला है। इतनी बड़ी रकम का चालान अपने आप में बड़ी बात है। इससे पहले गुरुग्राम में 15 हजार की स्कूटी का 23000 रुपये का चालान कर दिया गया था।
15000 रुपये की स्कूटी का 23000 का चालान
इससे पहले अभी हाल में ही गुरुग्राम में एक शख्स की 15 हजार की स्कूटी का ट्रैफिक पुलिस ने 23 हजार रुपये का चालान कर दिया था। यह शख्स दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में रहता है और उसने यह जुर्माने की रकम भरने से साफ मना कर दिया था। जिस शख्स की गाड़ी का चालान हुआ था उसका नाम दिनेश मदान है और वह मूल रूप से दिल्ली की गीता कॉलोनी में रहते हैं।
दिनेश का कहना था कि जब उन्होंने गुरुग्राम यातायात पुलिस टीम ने पकड़ा तो उसके पास स्कूटी से जुड़े कागजात नहीं थे। वहीं, इतने भारी जुर्माना पर दिनेश मदान का कहना है कि उन्होंने यातायात पुलिसकर्मियों से गुजारिश की थी। वह दिल्ली स्थित घर से कागजात मंगा रहे हैं, लेकिन पुलिसवालों उनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार कुल मिलाकर उन्होंने 23000 रुपये का भारी-भरकम चालान काट दिया।
बता दें कि एक सितंबर यानी रविवार से देशभर में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 लागू हो गया है। इसके तहत अब वाहन चालकों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ रहा है।
नए नियम की खास बातें
1- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब 5 हजार रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी। पहले सिर्फ पांच सौ रूपये था।
2- अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता है तो अब 500 रुपये की जगह 10 हजार रुपये का चालान कटेगा। इसके साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
3- नए नियमों के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपये का जुर्माना किया जा सकता है।
4-अगर गाड़ी तेज चलाई तो ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपये से 2 हजार रुपये तक का चालान काटा जाएगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 हजार रुपये किया गया है।
5- बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1 हजार रुपये का चालान कटेगा।
6- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1 हजार रुपये की जगह 5 हजार रुपये तक फाइन लगेगा।
7- सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
8- दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।
9-बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर एक हजार रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान कटेगा।
10-इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर एक हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।