व्यापार
यूके हाईकोर्ट ने विजय माल्या को दिया बड़ा झटका, 20.4 मिलियन पाउंड जमा करने का आदेश
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। यूके की हाईकोर्ट ने माल्या को आदेश देते हुए कहा है कि वो स्विस बैंक यूबीएस को 20.4 मिलियन पाउंड की राशि को तुरंत अदा करें। ऐसा नहीं करने पर माल्या को अपने लंदन स्थित घर से बेदखल होना पड़ेगा।
28 अक्तूबर को दी थी कोर्ट में अर्जी
यूबीएस ने 28 अक्तूबर को कोर्ट में अर्जी दी थी कि वो माल्या को पैसा जमा करने का आदेश दे। माल्या और उसके परिवार की कंपनी रोज कैपिटल वेंचर ने लंदन स्थित घर को पांच साल के लिए गिरवी रखकर 20.4 मिलियन पाउंड का कर्ज 2012 में लिया था। हालांकि अभी तक माल्या ने इस लोन को अदा नहीं किया है। इसके चलते ही बैंक ने कोर्ट ने अर्जी देकर के माल्या को घर से बेदखल करने और प्रॉपर्टी पर कब्जा देने का अनुरोध किया था।