यूपी में गुंडा एक्ट का निपटारा अपर जिलाधिकारी भी करेंगे
लखनऊ : प्रदेश के जिलों में तैनात जिला प्रशासन के अधिकारी अब गुंडा एक्ट से जुड़े मामलों का निपटारा कर सकेंगे। इस सबंध में गृह विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है। गृह सचिव भगवान स्वरूप ने कहा कि अभी तक जिलों में जिलाधिकारी के अलावा एक-दो एडीएम के पास ही इन मामलों के निस्तारण का अधिकार होता था। नए संशोधन के बाद सभी अपर जिलाधिकारी (एडीएम) को इसके अधिकार मिल गए हैं। इससे गुंडा एक्ट के लंबित पड़े मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी। दरअसल जिलों में चुनिदा अफसरों के पास इसके अधिकार होने से इस तरह के मामलों का समय से निस्तारण नहीं हो पा रहा था, इससे विभिन्न जिलों में ऐसे प्रकरण खासी संख्या में लंबित होने लगे थे। शासनादेश की माने तो गुंडा एक्ट के मामलों के निस्तारण के लिए जिलों में तैनात एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त व राजस्व, एडीएम नगर, एडीएम न्यायिक और एडीएम भू-राजस्व को भी अधिकृत किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की अधिसूचना में जरूरी संशोधन किया गया है।