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यूपी में गोहत्या और गो तस्करी पर लगेगा रासुका और गैंगस्टर एक्ट

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोवध और गोवध के लिये गोवंश की तस्करी करने वालो के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए  आज एक आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार गोहत्या से जुड़े लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और गिरोह बंद अधिनियम (गैंगस्टर) के तहत कार्रवाई की जाएगी.यूपी पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने ये निर्देश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को जारी किए.

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यूपी में गोहत्या और गो तस्करी पर लगेगा रासुका और गैंगस्टर एक्ट

उल्लेखनीय है कि पुलिस महानिदेशक ने अपने आदेश में कहा है कि गोवध और गोवध के लिये गोवंश की बिक्री पर रोक के लिये उत्तर प्रदेश में एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए तथा इसे कड़ाई से लागू किया जाए. साथ ही सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को यह निर्देश भी दिए हैं कि वे इस बारे में सतर्क रहें कि गौरक्षा या धर्म के नाम पर कोई गैरकानूनी हरकत न होने पाए .

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गौरतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे तब तक हिरासत में रख सकती है और हिरासत में रखने का कारण बताना भी सरकार के लिये जरूरी नहीं है. इसी तरह गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार व्यक्ति और उसके गिरोह का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है. इस एक्ट के तहत पुलिस आरोपी को आम तौर पर 14 दिन की बजाय 60 दिन के रिमांड पर ले सकती है.

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