योगी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, मुस्लिमों को भी करवाना पड़ेगा विवाह का पंजीकरण
लखनऊ: लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली-2017 को मंजूरी दी है। इस फैसले के लागू होने पर अब मुस्लिमों सहित सभी वर्गों को विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी होगा। लोकभवन में राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने संविधान के अनुरूप विवाह पंजीकरण नियमावली बनाई है। यह उत्तर प्रदेश और नागालैंड को छोड़कर पूरे देश में लागू है। कैबिनेट ने इस नियमावली को मंजूरी देते हुए उ.प्र. में इसे लागू करने का फैसला किया है।
मंत्री ने बताया कि जल्द ही इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा जिसमें तारीख और अन्य विवरण स्पष्ट होंगे। एक वर्ष के भीतर पंजीकरण कराने पर 10 रुपए जबकि एक वर्ष से अधिक पर 50 रुपए शुल्क देना होगा। सिद्धार्थनाथ के अनुसार यह फैसला सभी धर्म के लोगों की सहमति के बाद लागू किया गया है।
सरकार के अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
– केंद्रीय समूह में शामिल न होने पर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर्मचारियों की जाएगी नौकरी।
– उ.प्र. स्थानीय निधि परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली-2017 मंजूर।
– अधीनस्थ न्यायालयों में जजों के बैठने का समय आधा घंटा बढ़ा।
– अधीनस्थ न्यायालयों में छुट्टियों में सुनवाई की नई व्यवस्था।
– डीजल और प्राकृतिक गैस पर जी.एस.टी. में भी मिलेगी छूट।
– उ.प्र. उप खनिज नियमावली 2017 को मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश सचिवालय में 1 अक्तूबर से शुरू होगा ई-आफिस।
– ललितपुर में 4500 बंदी क्षमता का बनेगा नया जिला कारागार।