नई दिल्ली: दिल्ली गैंगरेप के मामले में नाबालिग दोषी रविवार को रिहा होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस मामले में नाबालिग दोषी की रिहाई का विरोध किया था और कहा था कि पहले वह खुद सुधरने का भरोसा दिलाए।
20 साल का हो चुका है नाबालिग
दरअसल, नाबालिग दोषी को 3 साल तक सुधार गृह में रखने के आदेश दिए गए थे और अब वह 20 साल का हो चुका है इसलिए रिहा हो रहा है। 20 दिसंबर को उसे रिहा होना है इस बीच आईबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसे हाईकोर्ट ब्लास्ट के एक दोषी ने जिहाद के लिए तैयार कर दिया है।
केंद्र ने भी की अवधि बढ़ाए जाने की अपील
केंद्र ने नाबालिग दोषी को बाल सुधार गृह में रखे जाने की अवधि बढ़ाए जाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से अपील की थी। केंद्र ने कहा था कि नाबालिग दोषी की रिहाई के बाद उसके पुनर्वास की योजना में कई आवश्यक बातें नदारद हैं, जिन पर उसकी रिहाई से पूर्व विचार किए जाने की आवश्यकता है।
पीड़िता की मां ने की रिहा न करने की अपील
वहीं पीड़िता की मां ने 16 दिसंबर को अपनी बेटी को साहसिक श्रद्धांजलि देते हुए उसका नाम सार्वजनिक रूप से लिया और कहा कि बलात्कार जैसे घिनौने अपराध करने वाले लोगों को अपने सिर शर्म से झुकाने चाहिए, न कि पीड़ितों या उनके परिवारों को। लड़की की मां आशा के साथ पिता बद्री सिंह पांडेय ने घटना को अंजाम देने वाले छह अपराधियों में से कथित रूप से सबसे नृशंस तरीके से अपराध को अंजाम देने वाले किशोर दोषी को रिहा नहीं किये जाने की मांग की और कहा कि वह शहर के लिए खतरा है।