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राजेश-नूपुर की जमानत अर्जी खारिज

20 rajehs-nupurलखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के बहुचर्चित आरुषि-हेमराज हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाकर जेल में बंद राजेश और नूपुर तलवार की जमानत याचिका को सोमवार को ठुकरा दिया। यमूर्ति राकेश तिवारी और न्यायमूर्ति ए.के. अग्रवाल की खंडपीठ ने राजेश और नूपुर की जमानत याचिका ठुकरा दी। अदालत ने विगत 9 मई को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जेश और नुपूर तलवार को साल 26 नवंबर 2०13 को गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से दोनों गाजियाबाद स्थित डासना जेल में बंद हैं। बीआई की विशेष अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए तलवार दंपति ने गत जनवरी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसे अब तक सुनवाई की तारीख नहीं मिली। इसके बाद तलवार दंपति ने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की जिसे अदालत ने आज ठुकरा दिया। बीआई की विशेष अदालत द्वारा दिए गए फैसले को दलवार दंपति ने जो चुनौती दी थी उस परउच्च न्यायालय आगामी 28 मई को सुनवाई करेगा। जेश और नूपुर तलवार पर अपनी बेटी आरुषि तलवार और नौकर हेमराज की हत्या का आरोप है। दोनों की हत्या राजेश तलवार के नोएडा स्थित घर में मई 2००8 में हुई थी।

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