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लखनऊ : जिन अधिकारियों ने वादी को सूचना देने में विलम्ब किया है और जानबूझकर वादी को परेशान किया है, जिसकी वहज से उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ है, ऐसे अधिकारियों को आदेश दिया कि वादी को बतौर क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराये।
हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयुक्त, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि वादी को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की और न तो उन्होंने सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-
विभागों पर अर्थदण्ड अधिरोपित
– अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन जोन-1, ट्रान्स गोमती, लखनऊ। रू0 25,000/-
– जसूअ, जिलाधिकारी, सम्भल 25 हजार
– उपजिलाधिकारी बेहट, सहारनपुर 25 हजार
– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर 25 हजार
– दुग्ध विकास विभाग, बिजनौर 25 हजार
– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुजफ्फरनगर 25 हजार
– अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, रामपुर 25 हजार
– दुग्ध विकास विभाग, सम्भल 25 हजार
– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद 25 हजार
– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, सहारनपुर 25 हजार
– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंवासा, सम्भल 25 हजार
– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पुवांरका, सहारनपुर 25 हजार
पूर्णरूप से सूचना न देने पर हुआ, क्षतिपूर्ति का नोटिस
– जसूअ, जिलाधिकारी, सम्भल 5 हजार
– डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, मुरादाबाद 5 हजार
– तहसीलदार तहसील चन्दौसी, सम्भल 5 हजार
– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल 5 हजार
– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सम्भल 5 हजार
– विकास प्राधिकरण, सहारनपुर 5 हजार
– अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, रामपुर दो हजार
– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर 5 हजार
– जिला पूर्ति अधिकारी, सहारनपुर 5 हजार
– जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर 5 हजार
– प्रभारी वानाधिकारी वन बन्दोबस्त, बिजनौर 5 हजार
– अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद मिलक एक हजार
– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम घण्टाघर, सहारनपुर 5 हजार
– खण्ड विकास अधिकारी कुकडा, मुजफ्फरनगर 5 हजार
– खण्ड विकास अधिकारी मिलक, रामपुर 5 हजार
– खण्ड विकास अधिकारी किरतपुर, बिजनौर 5 हजार जुर्माना लगाया गया।