लखनऊ : राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान राज्य सूचना आयोग, लखनऊ ने योजना भवन, लखनऊ से वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद सहारनपुर के 45 शिकायत, अपीलोें की सुनवाई शुरू की। उन्होंने यह भी बताया कि वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कक्ष कलेक्ट्रेट परिसर, सहारनपुर में सभी वादी/प्रतिवादी अपने-अपने वादों के क्रमांक के अनुसार प्रतिभाग किया, जिसमें भारी संख्या में अपीलीय अधिकारी, जनसूचना अधिकारी तथा वादी भी मौजूद रहे। वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग, सहारनपुर की मानिटरिंग राजेश कुमार सिटी मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा की गयी। बृहस्पतिवार की सुनवाई में आर.के. तिवारी डीआईओएस, अनिल कुमार माथुर सहाय अभियन्ता प्राधिकरण, डाॅ. ओ.पी. गुप्ता अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सतीश कुमार मिश्रा डीएसओ, डाॅ. मधु जैन, प्रमोद कुमार अधिशासी अभियन्ता विद्युत, महेन्द्र पाल सिंह एसओ, मंशाराम यादव जिला विकास अधिकारी, पुष्पेन्द्र सिंह जिला अल्पसंख्क कल्याण अधिकारी, सतीश कुमार जिला पंचायत राज अधिकारी, अनिल कुमार वर्मा अधिशासी अभियन्ता विद्युत, राजीव कुमार अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद आदि सहारनपुर जनपद के अधिकारी उपस्थित हुए।
जिन जनसूचना अधिकारियों ने वादी को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी, इसलिए उन्हें वादी को सूचना न देने का दोषी मानते हुए, उन पर अर्थदण्ड लगाया गया। विकास प्राधिकरण, सहारनपुर पर 25 हजार रुपये अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, सहारनपुर पर दस हजार, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत विभाग प्रथम, सहारनपुर 25 हजार, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सहारनपुर 25 हजार, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मुजफ्फराबाद, सहारनपुर। 10 हजार रुपये, थानाध्यक्ष जनकीपुर, सहारनपुर 25 हजार, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नानौता, सहारनपुर 25 हजार रुपये, मुख्य अभियन्ता (वितरण) पश्चिमांचल विद्युत वितरण नि.लि., सहारनपुर पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।