राधे मां की अग्रिम जमानत यााचिका रद्द
मुंबई। दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सत्र अदालत ने स्वयंभू राधे मां की अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी। मुंबई पुलिस ने पांच अगस्त को राधे मां के खिलाफ 32 वर्षीय महिला के ससुराल वालों को दहेज के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया था। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां ने कल अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। राधे मां ने अपने उपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उन्होंने कभी भी परिवार के सदस्यों को नहीं उकसाया। उन्हें इस मामले में इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि शिकायतकर्ता के ससुराल पक्ष वाले उनके भक्त हैं।
राधे मां की याचिका में कहा गया है कि कुटुंब अदालत से अनुकूल आदेश नहीं मिलने के कारण ही शिकायतकर्ता अपनी कुंठा और निराशा में उन पर यह आरोप लगा रही है। उनके वकील अशोक गुप्ते ने कहा कि उनकी मुवक्किल को फंसाया जा रहा है। पुलिस ने उनसे कल पूछताछ करने के लिए समन भेजा है लेकिन उन्हें गिरफ्तार होने का डर है। शिकायतकर्ता के वकील सनी वास्कर ने कहा कि राधे मां एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने परिवार वालों को उकसाया है। जब से उनकी मुवक्किल ने शिकायत दर्ज कराई है तब से उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं।