राज्यराष्ट्रीय

रिश्वत कांड में सिपाही को चार साल की जेल

arrest_logoठाणे। महाराष्ट्र के अलीबाग की एक अदालत ने पांच हजार रुपये रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने के मामले में एक पुलिस कांस्टेबल को दोषी पाते हुए उसे चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पीआर भरद ने पड़ोस के रायगढ़ जिले के मनगांव पुलिस थाने से संबंद्ध कांस्टेबल अनंत गनपत धाके को कल सजा सुनाई। ठाणे रेंज के एसीबी की आधिकारिक विज्ञप्ति में अतिरिक्त अधीक्षक श्रीनिवास घाटगे के हवाले से आज कहा गया है कि दो अलग मामलों में प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। धाके को एसीबी की रायगढ़ इकाई ने उस समय पकड़ा था जब वह शिकायतकर्ता से 21 मई 2008 को रिश्वत के पैसे ले रहा था। अभियोजन के मुताबिक शिकायतकर्ता के मालिकाना वाला एक वाहन एक दुर्घटना में शामिल था। उसे बीमा दावे के लिए वाहन के मूल कागजों और पंचनामे की प्रति की जरूरत थी। इसके लिए उसने पुलिस थाने में आवेदन किया था। वाहन के दस्तावेज और पंचनामे की प्रति मुहैया कराने के लिए धाके ने पांच हजार रुपये रिश्वत की मांग की। इसके बाद शिकायतकर्ता ने रायगढ़ की एसीबी में शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने जाल बिछा कर कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने अपने आदेश में कांस्टेबल को भ्रष्टाचार निरोधी कानून की धारा 7 के तहत तीन साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दो महीने जेल में अतिरिक्त काटने होंगे।

Related Articles

Back to top button