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रिहायशी इलाकों में चल रही फैक्ट्रियों को 15 दिन में कर दिया जाएगा सील: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रही फैक्ट्रियों को सुप्रीम कोर्ट ने दुखद बताया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 वर्ष पूर्व दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी मॉनिटरिंग कमेटी ने गुरुवार को बताया कि 15 दिनों के भीतर रिहायशी और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में चल रही फैक्ट्रियों को सील कर दिया जाएगा। डीडीए के वाइस चेयरमैन, पुलिस आयुक्त और निगम के आयुक्त की सदस्यता वाली निगरानी समिति ने कहा कि परिसरों में बिजली व पानी कनेक्शन भी काटे जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक, रिहायशी इलाकों में अब भी करीब 5,000 फैक्ट्रियां चल रही हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अगस्त महीने तक इन इलाकों में चल रही 15,888 फैक्ट्रियों को बंद किया जा चुका है। पीठ ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि यह दुख की बात है कि 14 वर्ष बीत जाने के बावजूद राजधानी के रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया जा सका है। पीठ ने कमेटी को कहा है कि वह 15 दिनों के भीतर सीलिंग का काम पूरा कर प्रगति रिपोर्ट पेश करे। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी।

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